बाल कलाकारों के अधिकार और सुरक्षा के लिए सख्त हुआ बाल आयोग, जारी किए दिशानिर्देश
July 13, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

बाल कलाकारों के अधिकार और सुरक्षा के लिए सख्त हुआ बाल आयोग, जारी किए दिशानिर्देश

मनोरंजन उद्योग में बच्चों की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश' नाम से नाम से जारी इस गाइडलाइन के मसौदे में बाल कलाकारों के अधिकारों को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है

by WEB DESK
Jun 26, 2022, 06:57 pm IST
in भारत, मनोरंजन
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मनोरंजन उद्योग में बच्चों के लिए फिल्मों, टीवी, रियलिटी शो, ओटीटी प्लेटफार्मों, में उनकी भागीदारी को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गाइडलाइन जारी की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को मनोरंजन उद्योग में बच्चों के काम-काज से जुड़ी नई गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर जारी कर दिया है। जिसे जल्दी ही वैधानिक रूप मिल सकेगा।

‘मनोरंजन उद्योग में बच्चों की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश’ नाम से नाम से जारी इस गाइडलाइन के मसौदे में बाल कलाकारों के अधिकारों को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस गाइड लाइन के बाद मनोरंजन के नाम पर बच्चों से फूहड़ सीन करवाना या खतरनाक और उटपटांग काम में लगाए रखना अब मुश्किल होगा।

क्या है नई गाइडलाइन्स में

गाइड लाइन्स के अनुसार बाल कलाकार को आत्म सम्मान के साथ काम करने और उससे जुड़े फैसलों में भाग लेने का अधिकार होगा। उससे ऐसा कोई रोल नहीं करवाया जा सकेगा जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े या उसे भावनात्मक चोट पहुंचे। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। अक्सर रियलिटी शोज में जज बच्चों से बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। इस तरह के व्यवहार की नई गाइडलाइन में साफ मनाही की गई है। बच्चों से किसी भी तरह के नग्नता या अश्लीलता के सीन नहीं करवाने की बिलकुल मनाही है।

बाल कलाकारों को मिलने वाली फीस का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा किसी नेशनलाइज्ड बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट के तौर पर जमा करना होगा। जो उसे वयस्क होने पर मिल सकेगा। हालांकि अगर उसकी भूमिका सिर्फ एक्सट्रा या बैकग्राउंड आर्टिस्ट की हुई तो यह नियम लागू नहीं होगा।

प्रोडक्शन कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल कलाकारों के लिए काम का माहौल सुरक्षित हो और उन्हें हानिकारक प्रकाश, परेशान करने वाले या हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्हें वयस्कों, विशेष रूप से विपरीत जेंडर वालों के साथ ड्रेसिंग स्पेस या कमरे साझा करने नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों को शराब, धूम्रपान या किसी भी असामाजिक गतिविधि और आपराधिक व्यवहार में लिप्त नहीं दिखाया जाना चाहिए।

मनोरंजन उद्योग में बाल अधिकारों का संरक्षण बेहद जरूरी : प्रियांक कानूनगो

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में प्रत्येक प्लेटफॉर्म चाहे वो सिनेमा हो, टीवी सीरियल, रिएलिटी शो, ओटीटी व सोशल मीडिया हर जगह बच्चे काम करते दिख जाते हैं। ऐसा में जरूरी था कि ऐसा दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जाए जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बच्चों से लगातार 27 दिनों से अधिक काम नहीं करवाया जाएगा। बच्चे की आय का 20 फीसदी उसके खाते में जमा करना होगा। निर्माताओं को किसी शूटिंग में बच्चे को शामिल करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने की जरूरत होगी, जिसमें इस बात का डिस्क्लेमर देना होगा कि बच्चों के शोषण या उत्पीडऩ से रोकने के उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। काम के दौरान बच्चे को प्रत्येक तीन घंटे के बाद एक ब्रेक देना होगा और प्रतिदिन उसे एक से अधिक पाली में काम नहीं कराया जाएगा। इतना ही नहीं, बाल कलाकार को बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ मजदूरी के लिए कोई करार नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि शूटिंग में लगे बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रभावित न हो व मनोरंजन उद्योग में व्यस्तता के कारण स्कूल में अनुपस्थित रहे बच्चे को निर्माता द्वारा नियुक्त एक निजी ट्यूटर द्वारा पढ़ाया जाएगा।

आखिर क्यों हुई गाइडलाइन की आवश्यकता

बच्चों के काम से संबंधी कई तरह के कानून और नियम उपलब्ध हैं, लेकिन वयस्कों के प्रभाव वाली मनोरंजन इंडस्ट्री में बाल कलाकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले वर्ष 2011 में भी आयोग की ओर से एक गाइडलाइन तैयार की गई थी। मगर उसके बाद से बच्चों से संबंधित कानूनों में बहुत बदलाव आ गया है। साथ ही मनोरंजन उद्योग में आए बदलावों ने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। हाल में सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने के नाम पर बच्चों से अश्लील हरकतें करवाने का खूब सिलसिला शुरू हुआ है।

Topics: बाल कलाकारबाल कलाकार के अधिकारबाल कलाकार के अधिकार एनसीपीसीआरChild artistrights of child artistrights of child artist NCPCR
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

सम्मानित बाल कलाकार

बाल कलाकारों का सम्मान

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

RSS का शताब्दी वर्ष : संघ विकास यात्रा में 5 जनसंपर्क अभियानों की गाथा

Donald Trump

Tariff war: अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है टैरिफ युद्ध

कपिल शर्मा को आतंकी पन्नू की धमकी, कहा- ‘अपना पैसा वापस ले जाओ’

देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है कन्वर्जन : सीएम योगी

जिन्होंने बसाया उन्हीं के लिए नासूर बने अप्रवासी मुस्लिम : अमेरिका में समलैंगिक काउंसिल वुमन का छलका दर्द

कार्यक्रम में अतिथियों के साथ कहानीकार

‘पारिवारिक संगठन एवं विघटन के परिणाम का दर्शन करवाने वाला ग्रंथ है महाभारत’

नहीं हुआ कोई बलात्कार : IIM जोका पीड़िता के पिता ने किया रेप के आरोपों से इनकार, कहा- ‘बेटी ठीक, वह आराम कर रही है’

जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

1984 दंगे : टाइटलर के खिलाफ गवाही दर्ज, गवाह ने कहा- ‘उसके उकसावे पर भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया, 3 सिखों को मार डाला’

नेशनल हेराल्ड घोटाले में शिकंजा कस रहा सोनिया-राहुल पर

‘कांग्रेस ने दानदाताओं से की धोखाधड़ी’ : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का बड़ा खुलासा

700 साल पहले इब्न बतूता को मिला मुस्लिम जोगी

700 साल पहले ‘मंदिर’ में पहचान छिपाकर रहने वाला ‘मुस्लिम जोगी’ और इब्न बतूता

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies