दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में दो माह तक न की जाए गिरफ्तारी : उच्च न्यायालय
Wednesday, July 6, 2022
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • Subscribe
होम भारत उत्तर प्रदेश

दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में दो माह तक न की जाए गिरफ्तारी : उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज होने के बाद दो महीने तक मुलजिम पक्ष में से किसी की गिरफ्तारी न की जाए। इस दो माह को कूलिंग पीरियड माना है।

लखनऊ ब्यूरो by लखनऊ ब्यूरो
Jun 15, 2022, 03:00 pm IST
in उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में जिन लोगों को फर्जी फंसा दिया जाता है। उन्हें इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज होने के बाद दो महीने तक मुलजिम पक्ष में से किसी की गिरफ्तारी न की जाए। इस दो माह को कूलिंग पीरियड माना है। अभी तक यह देखने में आया है कि पारिवारिक विवाद होने पर भी दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगती है। कई बार इस प्रकार की एफआईआर में फर्जी आरोप लगाकर ससुराल वालों को फंसा दिया जाता है। बाद में जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी अन्य कारण से परिवार में विवाद हुआ था।

उसके बाद दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम करा दिया गया था। जब तक जांच में मामला फर्जी पाया जाता है तब तक नामजद अभियुक्त दो–तीन माह की जेल काट चुके होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न में दो माह तक गिरफ्तारी न की जाए और इस प्रकार के मामलों को परिवार कल्याण समिति को विचार हेतु भेजा जाए। कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाए और उसे पुलिस व मजिस्ट्रेट को सौंपे। मुकदमे में कमेटी के किसी सदस्य को गवाह के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा।

Download Panchjanya App
Topics: दहेज उत्पीड़न मामलादहेज उत्पीड़न में गिरफ्तारीDowry HarassmentDowry Harassment CaseArrest in Dowry HarassmentAllahabad High Courtइलाहाबाद उच्च न्यायालयदहेज उत्पीड़न
ShareTweetSendShareSend
Previous News

अपराधियों पर कार्रवाई होते ही सक्रिय हुआ वामपंथी लेखक समुदाय! नूपुर शर्मा का गला काटे जाने और देश जलाए जाने पर था मौन!

Next News

अब चीन लौटेंगे भारतीय छात्र, बीजिंग ने हटाए कोविड प्रतिबंध, 22 हजार छात्रों में जगी उम्मीद की किरण

संबंधित समाचार

मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

बरेली : बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने शुरू किया उत्पीड़न, फिर शौहर ने दे दिया तीन तलाक

बरेली : बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने शुरू किया उत्पीड़न, फिर शौहर ने दे दिया तीन तलाक

हिंदू संतों को ‘हेट मांगर’ कहने वाले मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज

हिंदू संतों को ‘हेट मांगर’ कहने वाले मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज

जन्मभूमि के विवादों व सुन्नी वक्फ बोर्ड को भूमि से हटाने की अर्जियों का 4 माह में निस्तारण करे मथुरा कोर्ट : हाई कोर्ट

जन्मभूमि के विवादों व सुन्नी वक्फ बोर्ड को भूमि से हटाने की अर्जियों का 4 माह में निस्तारण करे मथुरा कोर्ट : हाई कोर्ट

एक मुकदमे के आधार पर भी लग सकता है यूपी गैंगस्टर एक्ट : उच्चतम न्यायालय 

एक मुकदमे के आधार पर भी लग सकता है यूपी गैंगस्टर एक्ट : उच्चतम न्यायालय 

खालिस्तानी आतंकी को 6 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

वृंदावन और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

तालिबान ने 21 साल बाद जमीन से खोद कर निकाली मुल्ला उमर की कार

तालिबान ने 21 साल बाद जमीन से खोद कर निकाली मुल्ला उमर की कार

कंगाल-बेहाल पाकिस्तान में ‘पीओके’ के ‘सुल्तान’ करोड़ों लुटा रहे आलीशान कारों पर

कंगाल-बेहाल पाकिस्तान में ‘पीओके’ के ‘सुल्तान’ करोड़ों लुटा रहे आलीशान कारों पर

असम : काबुल, मिठ्ठू, नजीर और रिपन खान ने तोड़ा बांध, बाढ़ में तबाह हुआ सिलचर शहर, कईयों की मौत

असम : काबुल, मिठ्ठू, नजीर और रिपन खान ने तोड़ा बांध, बाढ़ में तबाह हुआ सिलचर शहर, कईयों की मौत

जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला पर महाभियोग चलाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू, हर घंटे जुड़ रहे सैकड़ों लोग

जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला पर महाभियोग चलाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू, हर घंटे जुड़ रहे सैकड़ों लोग

मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

उत्तराखंड में आइडिया ग्रेट चैलेंज में भागीदारी करें युवा : धामी

उत्तराखंड में आइडिया ग्रेट चैलेंज में भागीदारी करें युवा : धामी

‘मां काली’ पर दिए बयान के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की उठी मांग, भोपाल में मामला दर्ज

‘मां काली’ पर दिए बयान के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की उठी मांग, भोपाल में मामला दर्ज

महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरी भाजपा महिला मोर्चा, 57 शिकायतें दर्ज

महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरी भाजपा महिला मोर्चा, 57 शिकायतें दर्ज

लक्ष्मीबाई केलकर : नारी जागरण की अग्रदूत

लक्ष्मीबाई केलकर : नारी जागरण की अग्रदूत

दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी, कराची में उतरना पड़ा

स्पाइस जेट के खिलाफ कार्रवाई को तैयार डीजीसीए, भरोसेमंद सेवाएं नहीं दे पा रही कंपनी

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping
  • Terms

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • श्रद्धांजलि
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies