ज्ञानवापी मस्जिद मामला : मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, सर्वे का रास्ता साफ, कोर्ट ने कहा- 17 मई तक पेश करें रिपोर्ट
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होम भारत उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, सर्वे का रास्ता साफ, कोर्ट ने कहा- 17 मई तक पेश करें रिपोर्ट

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी लोअर कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है और अजय सिंह को सहायक कमिश्नर बनाया गया है।

WEB DESK by WEB DESK
May 12, 2022, 04:39 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर

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वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी लोअर कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है और अजय सिंह को सहायक कमिश्नर बनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट पेश करें।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी। सर्वे लगातार जारी रहेगा, जब तक की कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होगी। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर और सहायक कमिश्नर मौजूद रहेंगे। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या तुड़वाकर सर्वे कराएगा। जिला प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे की कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे। सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना की मांग को लेकर 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं कोर्ट पहुंची थीं। कोर्ट ने इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, लेकिन परिसर में हंगामा होने से सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। इधर मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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