गुरुग्राम में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 506 में एक साल की अलग से कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 29 मई 2018 को बादशाहपुर थाना में एक महिला ने शिकायत देकर कहा था कि वह एक स्कूल में बच्चों की देखभाल करती है। उसका पति पैंट्री ब्वॉय का काम करता है। उसकी आठ साल की बेटी है। 28 मई 2018 को वह व उसका पति अपने-अपने काम पर चले गए थे। उनकी बेटी घर पर अकेली थी। शाम को लगभग 7 बजे वह घर आई। उसकी बेटी ने बताया कि समाद हुसैन नामक एक व्यक्ति उसको जूस पिलाने के लिए अपने कमरे में लेकर गया और वहीं पर उसने उसके साथ गन्दा काम किया।
पुलिस ने शिकायत पर आरोपी समाद हुसैन निवासी मालदा पश्चिम बंगाल के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और अदालत में चालान पेश किया। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी माना। गुरुवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा और एक साल की सजा धारा 506 में दी है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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