दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 24 और 25 नवंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया।
पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच अक्टूबर को इस मामले के जांच अधिकारी ने स्पेक्ट्रोग्राफी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। सात सितंबर को दो आरोपियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की ओर से दलीलें रखी गई थीं। 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है। मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपित बनाया गया है। तीनों आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 386, 506 और 34 के तहत आरोप तय किया गया है।
18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है।
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