सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि कलकत्ता उच्च-न्यायालय को इतना बड़ा आदेश सुनाने से पहले सभी पक्षों को बुला कर उनकी बात सुननी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘ग्रीन क्रैकर्स’ की अनुमति दे रखी है, ऐसे में उसका कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को पहले प्रशासन को बुला कर इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था है या नहीं–ये पूछना चाहिए था।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोई भी पक्ष उचित सामग्री के साथ अपनी बात रखने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। अगले आदेश तक 29 अक्टूबर, 2021 को दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू रहेगा। प्रतिबंधित वस्तुओं को आयात न किया जाए, ये सुनिश्चित करने का आदेश भी पश्चिम बंगाल के प्रशासन को दिया गया है। साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त करने की सलाह दी है। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट केवल मोम और तेल के दीए जलाने की ही अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2021 को दीवाली/काली पूजा के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। रोशनी अली द्वारा अदालत में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया था।
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