उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगाई बंदिशों को हटा दिया है। अब कोई भी तीर्थ यात्री सिर्फ यात्रा पंजीकरण कराकर बद्री—केदार, यमनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगाई बंदिशों को हटा दिया है। अब कोई भी तीर्थ यात्री सिर्फ यात्रा पंजीकरण कराकर बद्री—केदार, यमनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगाई बंदिशों को हटा दिया है। अब कोई भी तीर्थ यात्री सिर्फ यात्रा पंजीकरण कराकर बद्री—केदार, यमनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकता है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोविड की वजह से यात्रा पर लंबे अरसे तक रोक लगाए रखी, फिर हर दिन करीब आठ सौ यात्रियों की अनुमति दी थी। सरकार पर तीर्थयात्रियों और कारोबारियों का दबाव बना और उसे हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट ने अब यात्रियों की संख्या की बंदिशें और ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
सरकार ने दो वैक्सीन रिपोर्ट के आधार पर केवल यात्रा पंजीकरण कर यात्रियों को चारधाम आने की नई एसओपी जारी कर दी है। सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने केदारनाथ में भीतर जाकर गर्भ गृह में पूजा करने की अनुमति भी दे दी है। बता दें कि चारधाम यात्रा दीवाली तक चलेगी। उसके बाद शीतकाल के लिए मन्दिरों के कपाट बंद हो जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पहले नवरात्रि को केदारनाथ आने का कार्यक्रम तय हो गया है।
टिप्पणियाँ