पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार के अप्रैल 2019 के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने असलम नाम के युवक को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए असलम ने पहाड़ की रहने वाली युवती को अपना नाम विनोद बिष्ट बताकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा कर लव जिहाद का शिकार बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
शादी का झांसा देते हुए जब वो युवती को राजस्थान ले जा रहा था तब परिवार की सूचना पर कोटद्वार पुलिस द्वारा पकड़ा गया और तब उसका भेद खुला। आरोपी असलम नीमका थाना राजस्थान का मूल निवासी है। जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि आरोपी असलम को बीस साल की सजा के साथ साथ 26,000 रु अर्थदंड भी लगाया गया है।
सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद करने और बालिग नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने फिर उनका वीडियो बना कर ब्लैक मेल करने वाले मामलों में कोर्ट द्वारा दी गई कड़ी सजा पर हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों ने संतोष व्यक्त किया है।
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