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LG को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 10 एल्डर मैन की नियुक्ति करने के फैसले का दिल्ली एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं।

by Kuldeep singh
Aug 5, 2024, 01:34 pm IST
in दिल्ली
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

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दिल्ली एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उप राज्यपाल के 10 एल्डर मैन के फैसले को नामित करने के फैसले को बरकरार रखा है।

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अदालत ने कहा है कि अपने फैसले में कहा कि उप राज्यपाल को एल्डरमैन को नियुक्त करने के लिए किसी मंत्रि परिषद की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एमसीडी में सदस्यों एलजी की शक्ति वैधानिक शक्ति है। ये कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है।

इसे भी पढ़ें: 120 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जायेगा हनोल महासू धाम, उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

केजरीवाल सरकार कर रही विरोध

गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 10 एल्डर मैन की नियुक्ति करने के फैसले का दिल्ली एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं। इन पार्षदों का कहना है कि गवर्नर ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से सलाह के बिना एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है।

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बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिंहा, जेबी पारडीवाला की पीठ ने पिछले साल 17 मई को सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

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Topics: Supreme CourtDelhi Newsसुप्रीम कोर्टउपराज्यपाल वीके सक्सेनादिल्ली एमसीडीDelhi MCDदिल्ली न्यूजlieutenant governor vk saxena
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