काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी सरकार को अनुमति दे दी है। सरकार को अपने खर्च पर कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा। इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 31 जनवरी 2024 को मामले की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि याची अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे व चंदे की रकम देने से साफ मना किया था। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दे दी है। साथ ही मंदिर से जुड़े लोगों की मांग को मानते हुए चढ़ावे और चंदे की रकम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है।
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