नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अमित चक्रवर्ती की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यूजक्लिक ने चीन समर्थित प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए धन हासिल किया। सुनवाई के दौरान अमित चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि एफआईआर में आरोपित नहीं बनाया गया है। अमित चक्रवर्ती का न्यूजक्लिक में सिर्फ 0.09 प्रतिशत का शेयर है और पत्रकारिता या मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं हैं। अमित चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके की आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही साबित हो रहे हैं या नहीं। कोर्ट को देखना होगा कि आरोपित के खिलाफ क्या तथ्य उपलब्ध है।
कोर्ट ने 27 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दो नवंबर को कोर्ट ने प्रबीर और अमित चक्रवर्ती को दो दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने 25 अक्टूबर को दोनों को दो नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके पहले दोनों न्यायिक हिरासत में थे।
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