बरेली में मुस्लिम सब्जी विक्रेता पर एफआईआर दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि सब्जी विक्रेता ने हिंदू आबादी में घर-घर बेची जाने वाली सब्जी पर पेशाब की। इस मामले को लेकर पुलिस भी सकते में हैं, लेकिन तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 153ए (उपद्रव को उकसाने का प्रयास), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 270 (संक्रमण फैलाना), 269 (सार्वजनिक स्थान पर रोग का संक्रमण फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्रेमनगर थाना पुलिस को तहरीर देने वाले दुर्गेश कुमार गुप्ता कहना है कि दोपहर लगभग तीन बजे कैलाश अस्पताल के पास जनकपुरी में एक सब्जी बेचने वाला सब्जियों के ऊपर पेशाब कर रहा था। पूछने पर उसने अपना नाम शरीफ खां, निवासी परतापुर चौधरी बताया।
दुर्गेश गुप्ता के अनुसार, सब्जी विक्रेता ने पूछताछ में यह भी कहा कि ये सब्जियां इसी हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में बेचूंगा। दुर्गेश कुमार गुप्ता ने तहरीर में कहा है कि इस सब्जी विक्रेता ने आम जनमानस के स्वास्थ्य को खराब करने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया गया है, जिससे संक्रमण फैले और जीवन पर संकट आए।
उन्होंने इस घटना को देखने वालों में प्रवेंद्र कुमार, प्रवीण चौधरी और ओमकार सिंह का नाम भी बतौर गवाह लिखा है। इस मामले में शरीफ खां के बेटे आसिफ ने कहा कि 30-35 साल से पिता सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। सूचना मिलने पर थाने आए, तब पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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