सपा विधायक नाहिद हसन को अभी जेल में ही रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने वाहन छीन लिया और फिर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी ने गाड़ी शिकायत कर्ता को वापस नहीं की है। साक्ष्य से छेड़छाड़ एवं दबाव डालने की संभावना है इसलिए अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की जाती है।
पीड़िता का कहना है कि उसके पति ने नवाब को किराए पर वाहन दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद नवाब ने किराए की रकम अदा नहीं की। इसके बाद उसके पति ने नवाब से अपना वाहन वापस मांगा और बकाया किराया भी देने को कहा। उस समय यह मालूम हुआ कि नवाब ने वाहन सपा विधायक नाहिद हसन के घर के परिसर में ले जाकर खड़ा किया है। जब पीड़िता अपने पति के साथ सपा विधायक के घर पर गई तो विधायक ने उसे फोन किया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि विधायक के दुर्व्यवहार के कारण महिला के पति को दिल का दौरा पड़ा।
सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पीड़िता को जो धमकी दी गई है। उसकी ऑडियो रिकार्डिंग भी मौजूद है। पुलिस ने पीड़िता का वाहन, नाहिद हसन के परिसर से बरामद किया था। नाहिद हसन के घर से वाहन का बरामद होना, यह दर्शाता है कि इस प्रकरण में नाहिद हसन की संलिप्तता है। सम्मन तामील होने के बाद भी नाहिद हसन कोर्ट में पेश होने से बचते रहे। ऐसे में नाहिद हसन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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