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शेयर बाजार में करोड़ों की ठगी का खुलासा! SEBI ने 221 कंपनियों पर लगाया 7 साल का बैन, जानिए पूरा मामला

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने वाले 221 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

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Mahak Singh

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने वाले 221 संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने इन सभी को 7 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हनीफ शेख पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी की जांच में पता चला कि इन लोगों ने “पंप-एंड-डंप” नाम की धोखाधड़ी के जरिए निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में आरोपियों ने करीब 143.79 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।

क्या है पंप-एंड-डंप धोखाधड़ी?

इस तरीके में पहले कुछ लोग किसी छोटी या कम कारोबार वाली कंपनी के शेयर बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेज के जरिए उस कंपनी के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। इससे आम निवेशक तेजी से शेयर खरीदने लगते हैं और उनकी कीमत बढ़ जाती है। जब शेयर की कीमत ऊंची हो जाती है, तो धोखाधड़ी करने वाले अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। इसके बाद शेयर की कीमत गिर जाती है और नुकसान छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता है। सेबी की जांच में सामने आया कि हनीफ शेख और उसके सहयोगियों ने साल 2017 से 2020 के बीच मॉरिया उद्योग लिमिटेड, 7एनआर रिटेल, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी, जीबीएल इंडस्ट्रीज और विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के शेयरों में हेराफेरी की। इस पूरे नेटवर्क में 200 से ज्यादा लोग और संस्थाएं शामिल थीं, जिन्होंने मिलकर शेयरों की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई और बाद में उन्हें ऊंचे दाम पर बेच दिया। सेबी ने हनीफ शेख को 7 साल के लिए शेयर बाजार से बाहर कर दिया है। साथ ही उससे जुड़ी पांच कंपनियों पर भी 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सभी दोषियों से 143.79 करोड़ रुपये की अवैध कमाई 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस लेने का आदेश दिया गया है।

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