कोप्पल मर्डर केस: भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या में 6 दोषियों को मिली फांसी की सजा
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कोप्पल मर्डर केस: भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या में 6 दोषियों को मिली फांसी की सजा

अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानि दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए छह मुख्य आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।

Written byजय प्रकाश गुप्ताजय प्रकाश गुप्ता
May 1, 2026, 06:16 pm IST
inकर्नाटक
वर्ष 2025 में वेंकटेश की कर दी गई थी हत्या। कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है।

वर्ष 2025 में वेंकटेश की कर दी गई थी हत्या। कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है।

कर्नाटक के कोप्पल जिले से न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। गंगावती की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा (बीजेपी) युवा मोर्चा के नेता वेंकटेश कुरुबा की नृशंस हत्या के मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो अपराधियों के लिए एक कड़ा सबक है। अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानि दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए छह मुख्य आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।

इस तरह आज कोप्पल जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वेंकटेश कुरुबा मर्डर केस में अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए समाज में एक कड़ा संदेश भेजने का प्रयास किया। शायद यही वजह रही की न्यायाधीश ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छह दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुचाने का आदेश दिया।

फांसी की सजा के साथ लगाया भारी जुर्माना

दोषियों के नाम हैं रवि, विजय उर्फ मैलारी, धनराज, भीम उर्फ भारत, सलीम मोहम्मद रफीक और गंगाधर गोवली। इन सभी छह व्यक्तियों को हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यही नहीं कोर्ट ने न केवल फांसी की सजा सुनाई, बल्कि प्रत्येक दोषी पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में कुल 12 लोग आरोपी थे, जिनमें से छह अन्य को पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाह इतने मजबूत थे कि आरोपियों की संलिप्तता में कोई संदेह नहीं रह गया था।

क्यों की गई थी वेंकटेश कुरुबा की हत्या?

यह पूरा मामला साल 2025 का है। भाजपा नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सोची-समझी और योजनाबद्ध साजिश का परिणाम थी। इस विवाद की जड़ें एक पुराने हमले से जुड़ी थीं।

दरअसल, कुछ समय पहले वेंकटेश कुरुबा के एक करीबी सहयोगी पर हमला किया गया था, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। यह निजी विवाद धीरे-धीरे एक संगठित गैंगवार में बदल गया। आरोपियों ने वेंकटेश को अपने रास्ते का कांटा माना और उन्हें खत्म करने की साजिश रचाई थी।

सोशल मीडिया के जरिए फैलाई दहशत

मामले की सुनवाई के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला पहलू सामने आया। आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि वारदात से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों को डराने की कोशिश की थी। वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर समाज में खौफ पैदा करना चाहते थे।

अदालत की सख्त टिप्पणी

न्यायालय ने सोशल मीडिया पर डाले गए धमकी भरे वीडियो को बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून का अपमान हैं, बल्कि समाज की शांति के लिए भी खतरा हैं। अपराधियों द्वारा तकनीक का उपयोग दहशत फैलाने के लिए करना एक गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इस फैसले को कर्नाटक की कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कोप्पल जैसे जिलों में जहां गुटों की लड़ाई अक्सर हिंसक रूप ले लेती हैं वहां इस तरह का फैसला ही अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करेगा।

 

Topics: Verdictgang warKoppal murder case Venkatesh KurubaKarnataka JusticeBJP Yuva MorchaGangavathi Courtकोप्पल मर्डर केसवेंकटेश कुरुबाDeath Penalty
जय प्रकाश गुप्ता
जय प्रकाश गुप्ता
लेखक करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अभी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ है। [Read more]
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