छावा फिल्म और औरंगजेब की कब्र को हटाने के विरोध में नागपुर में कट्टरपंथियों के दंगे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब उन्होंने गौहत्या और तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अब से इन अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट (MACOCA) लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री विधानसभा में एक सवालों का जबाव दे रहे थे। उन्होंने एनसीपी विधायक संग्राम जगताप के द्वारा गौ तस्कर अपराधी अतीक कुरैशी की ओर ध्यानाकर्षण नोटिस के जबाव में ये बात कही। इसके जबाव में गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदन में कहा कि आरोपी अतीक के खिलाफ अहिल्यानगर जिले में गौ तस्करी के 20 से अधिक केस दर्ज हैं। उसे इसी साल 20 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन, बीते एक मार्च को ही आरोपी जेल से रिहा हो चुका है।
सीएम ने बीच में टोका
इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गौ हत्या और तस्करी के मामलों में बीरीकी से सरकार नजर बनाए हुए है। हमने तय किया है कि बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि कुरैशी जैसे आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को मकोका के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही गृह विभाग भी संभाल रहे हैं।
क्या है मकोका
गौरतलब है कि मकोका बहुत ही सख्त कानून है, जिसे वर्ष 1999 में राज्य में संगठित अपराध, माफियाओं और अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए बनाया गया था। जबरन वसूली, अपहरण, ड्रग्स तस्करी, अवैध कारोबार, हत्या समेत अन्य अपराधों के मामले में इस अधनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। मकोका के तहत गिरफ्तार दोषी को सख्त सजा तो होती है, इसके अलावा पुलिस चाहे तो अपराधी की हिरासत को बढ़ा सकती है, इसके अलावा जमानत में भी शर्तें होती हैं।
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