अमेरिका में धरा रह गया कोर्ट का आदेश, ट्रंप ने उठा लिया ये बड़ा कदम
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम विश्व

धरा रह गया कोर्ट का आदेश, ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला गैंग के सैकड़ों लोगों को वापस भेजा, किया इस कानून का इस्तेमाल

वाशिंगटन के एक संघीय न्यायाधीश ने शनिवार शाम सात बजे से कुछ पहले प्रशासन की निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक कानून का इस्तेमाल किया। पढ़ें रिपोर्ट

by WEB DESK
Mar 17, 2025, 10:50 am IST
in विश्व
डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

वाशिंगटन, 17 मार्च (हि.स.)। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अदालती आदेश की परवाह न करते हुए वेनेजुएला गैंग के सैकड़ों लोगों को निर्वासित कर विमान से अल सल्वाडोर भेज दिया। वाशिंगटन के एक संघीय न्यायाधीश ने शनिवार शाम सात बजे से कुछ पहले प्रशासन की निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा थी। अगले दिन रविवार को विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि गिरोह के सदस्य होने के आरोप में सैकड़ों वेनेजुएलावासियों को अमेरिका से अल सल्वाडोर भेजा गया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की खबर के अनुसार, कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने इस मामले में विदेशी शत्रु अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग किया। यह कानून द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी-अमेरिकियों की नजरबंदी में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है।

वेनेजुएला सरकार ने कल एक बयान में कहा कि अधिनियम को लागू करने का प्रयास ‘फिर’ से एक अपराध है। सीएनएन की खबर में स्पष्ट किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने अदालत के फैसले के बावजूद निष्कासन की गति बढ़ाने के लिए युद्धकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह व्हाइट हाउस और न्यायपालिका के बीच नवीनतम नाटकीय टकराव है। संघीय न्यायाधीश ने शनिवार शाम प्रशासन के सदियों पुराने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग करने की क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया था। न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने मौखिक रूप से उन प्रवासियों में से कुछ को ले जाने वाले किसी भी विमान को वापस अमेरिका लौटने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश का वैज्ञानिक आधार नहीं

सुनवाई के दौरान जज जेम्स बोसबर्ग ने कहा, “विशेष रूप से वादी की जानकारी को देखते हुए, जिसका सरकार ने खंडन नहीं किया है, कि उड़ानें सक्रिय रूप से रवाना हो रही हैं और रवाना होने की योजना बना रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इंतजार कर सकता हूं।” व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि यह उन प्रवासियों के संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने के बाद जारी किया गया था। अदालत के आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं था।

300 लोगों को किया था गिरफ्तार

प्रेस सचिव ने कहा कि किसी एक शहर का एक न्यायाधीश अमेरिकी धरती से शारीरिक रूप से निष्कासित विदेशी आतंकवादियों से भरे विमानवाहक पोत की गतिविधियों को निर्देशित नहीं कर सकता। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सप्ताहांत में वेनेजुएला के गिरोह ट्रेन डे अरागुआ के लगभग 300 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने निर्वासितों को कैद करने की पेशकश के लिए अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले का आभार जताया है ।

ट्रंप ने दिया धन्यवाद

बुकेले ने रविवार सुबह घोषणा की किअरागुआ सदस्य अल सल्वाडोर पहुंच गए हैं। उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए आतंकवाद निरोध केंद्र या सीईसीओटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी पोस्ट में कुछ लोगों को हथकड़ी लगाकर बसों से उतारे जाने और उनके सिर मुंडवाए जाने का वीडियो शामिल है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने निर्वासितों को स्वीकार करने के लिए सल्वाडोर के नेता को धन्यवाद दिया।

Topics: अमेरिकाट्रंप प्रशासनसंघीय कोर्टनिर्वासनअल सल्वाडोरवेनेजुएला गैंग
Share1TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

न्यूयार्क के मेयर पद के इस्लामवादी उम्मीदवार जोहरान ममदानी

मजहबी ममदानी

एलन मस्क ने ‘अमेरिकन पार्टी’ की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका अब एक “यूनिपार्टी” बन चुका है जहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों ही आम जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं।

इधर ‘बिग ब्यूटीफुल’ पास, उधर ‘अमेरिकन पार्टी’ के साथ मस्क कूदे मैदान में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘ये मूर्खता है’!

कहूटा रिसर्च लैबोरेटरी में यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियां तेज हो गई हैं

कहूटा में परमाणु ईंधन क्यों जमा कर रहा जिन्ना का देश? क्या आतंकवादी सोच का भारत का पड़ोसी बना रहा परमाणु अस्त्र?

अमेरिका में क्वाड के मंच पर विचार रखते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर।

QUAD: क्या है क्वाड? क्या करता है? चीन को चिढ़ क्यों?

पाकिस्तान के एयर चीफ बाबर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड ऑल्विन और अन्य सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की

अमेरिका क्यों गया जिन्ना के देश का वायुसेना प्रमुख! मुनीर के बाद बाबर की ट्रंप प्रशासन से वार्ता के मायने क्या!

उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा करके राजनीति के पंडितों को हैरानी में डाल दिया है

Elon Musk के तेवर तीखे, नई पार्टी बनाने की कवायद, ‘वन बिग, ब्यूटीफुल’ बिल पास हुआ तो America में खिंचेंगी तलवारें?

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Pratap Singh Bajwa complaint Against AAP leaders

केजरीवाल, भगवंत मान व आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा के खिलाफ वीडियो से छेड़छाड़ की शिकायत

UP Operation Anti conversion

उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 8 वर्षों में 16 आरोपियों को सजा

Uttarakhand Amit Shah

उत्तराखंड: अमित शाह के दौरे के साथ 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी, औद्योगिक प्रगति को नई दिशा

Shubman Gill

England vs India series 2025: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को झुकाया

मुंबई: ‘सिंदूर ब्रिज’ का हुआ उद्घाटन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

ब्रिटेन में मुस्लिमों के लिए वेबसाइट, पुरुषों के लिए चार निकाह की वकालत, वर्जिन बीवी की मांग

Haridwar Guru Purnima

उत्तराखंड: गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पावन गंगा में आस्था की डुबकी

Uttarakhand Illegal Majars

हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध मजार, हिंदू संगठनों में रोष, जांच के आदेश

Supreme court OBC reservation

केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब

इंदिरा गांधी ने आपातकाल में की थी क्रूरता, संजय गांधी ने जबरन कराई थी नसबंदी: शशि थरूर

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies