भारत के विदेश विभाग ने भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और पड़ोसी देश की इस हिमाकत को न दोहराने को कहा। यहां बता दें कि ढाका ने इस मुद्दे पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। ढाका में उस बैठक के संबंध में भारत के उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सुरक्षा को देखते हुए सीमा पर बाड़ लगाई जाए। दोनों ही देशों के सीमा प्रहरी बल, बीएसएफ और बीजीबी के बीच इसी विषय पर चर्चा हो चुकी है।
भारत ने अपनी ताकतवर विदेश नीति पर चलते हुए बांग्लादेश के नई दिल्ली स्थित उच्चायुक्त को विदेश विभाग के दफ्तर में बुलाकर सीमा को लेकर दिए जा रहे उकसावे वाले बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। बांग्लादेश की ओर से सीमा पर बाड़ लगाने के काम को गैरकानूनी बताते हुए इसे विवादित विषय बना दिया है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने 12 जनवरी को ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर सीमा का मुद्दा उठाया था।
बांग्लादेश की ऐसी अपरिपक्वता भारत 4 अगस्त के बाद से ही देख रहा है। बांग्लादेश के विदेश विभाग ने कल भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को दफ्तर में बुलाकर भारत के सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जा रही बाड़बंदी को गैरकानूनी बताते हुए अपना विरोध जताया था।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बाड़बंदी को लेकर कहा गया है कि भारत ने दोतरफा संधि का उल्लंघन किया है और भारत से सटी बांग्लादेश की सीमा पर पांच जगह बाड़बंदी कर रहा है। बांग्लादेश की समाचार एजेंसी बीएसएस का कहना है कि भारत के उच्चायुक्त से इस मुद्दे पर बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीमुद्दीन ने लगभग 45 मिनट तक इसी विषय पर बात करके भारत को एक संकेत देने की कोशिश की।
इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए भारत के विदेश विभाग ने भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और पड़ोसी देश की इस हिमाकत को न दोहराने को कहा। यहां बता दें कि ढाका ने इस मुद्दे पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। ढाका में उस बैठक के संबंध में भारत के उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सुरक्षा को देखते हुए सीमा पर बाड़ लगाई जाए। दोनों ही देशों के सीमा प्रहरी बल, बीएसएफ और बीजीबी के बीच इसी विषय पर चर्चा हो चुकी है।
लेकिन इसी बीच ढाका में कल बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने यह कह दिया कि बांग्लादेश किसी को भी अपनी सीमा पर कोई स्थान नहीं देने वाला। चौधरी ने कहा कि सीमा पर ‘जीरो लाइन’ के अंदर 150 गज तक सुरक्षा से जुड़ी कैसी भी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी सकती।
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