लेस्टर में हत्या, सजा भी लेस्टर कोर्ट ने सुनाई, लेकिन सजा सूरत की जेल में कटेगा अपराधी, विदेश से भारत लाया गया दोषी
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लेस्टर में हत्या, सजा भी लेस्टर कोर्ट ने सुनाई, लेकिन सजा सूरत की जेल में कटेगा अपराधी, विदेश से भारत लाया गया दोषी

कैदी जिगु सोरठी ने साल 2020 में  ब्रिटेन के लेस्टर में अपनी मंगेतर भावीनी प्रवीण की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में लेस्टर कोर्ट ने जिगू को 28 साल जेल की सजा सुनाई थी।

by सोनल अनडकट
Dec 19, 2024, 12:34 am IST
in भारत, गुजरात
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कर्णावती। सूरत की लाजपोर जेल में हाल ही में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ब्रिटेन के लेस्टर कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी जिगू सोरठी को भारत की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह स्थानांतरण यूके और भारत सरकार के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के अनुसार हुआ है। यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संधि के तहत कैदी स्थानांतरण का शायद पहला दस्तावेजी मामला माना जाता है।

कैदी जिगु सोरठी ने साल 2020 में  ब्रिटेन के लेस्टर में अपनी मंगेतर भावीनी प्रवीण की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में लेस्टर कोर्ट ने जिगू को 28 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के दौरान की गई टिप्पणियाँ इस मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। अदालत ने कहा कि नरसंहार बेहद भीषण था और उसके मंगेतर की जिंदगी, जो एक खूबसूरत भविष्य की ओर बढ़ रही थी, बेरहमी से छीन ली गई। जिसके चलते कोर्ट में जिगु को 28 साल तक जेल की सजा सुनाई।

कैसे हुआ सुरत कोर्ट में ट्रांसफर

ब्रिटेन की जेल में 4 साल बिताने के बाद, जिगु सोरठी के परिवार ने सरकार से उसे उसके मूल भारत की जेल में भेजने की अपील की। यूके और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार, इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। दोनों देशों के अधिकारियों और दूतावासों के बीच समन्वय के बाद स्थानांतरण को मंजूरी दी गई।

अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत पहला स्थानांतरण मामला

यह मामला अनोखा है, क्योंकि यह संभवतः किसी संधि समझौते के तहत भारत और यूके के बीच पहली कानूनी हस्तांतरण प्रक्रिया है। इस समझौते के तहत एक कैदी अपनी शेष सजा काटने के लिए अपने देश लौटने के लिए आवेदन कर सकता है। जबकि दोनों सरकारों और दूतावासों ने इस प्रक्रिया में सहयोग किया, पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए।

कानूनी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष दस्तावेजीकरण

16 दिसंबर को ब्रिटिश एस्कॉर्ट स्टाफ जिगू को यूके से सुरक्षित दिल्ली लेकर आए थे। उस समय, डीवाईएसपी और पीआई अधिकारियों सहित सूरत पुलिस की एक विशेष टास्क फोर्स कैदी को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुंची। यहां ब्रिटेन और भारतीय पुलिस अधिकारियों के बीच कैदी अदला-बदली के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इस पूरी प्रक्रिया में कैदी को हिरासत में लेने के सभी चरणों की वीडियोग्राफी और दस्तावेजीकरण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। इन चरणों के दौरान, यूके पुलिस ने कैदी जिगू सोरठी को भारत में सूरत पुलिस के अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बाद सूरत पुलिस कैदी को ट्रेन से सूरत ले गई। जहां कैदी को सुरत के लाजपोर जेल में भेजा गया।

क्या था हत्याकांड.?

जिगु और भाविनी 2017 में अपने सिविल मैरेज के बाद यूके में रह रहे थे। उन्होंने औपचारिक रूप से शादी करने की योजना बनाई, लेकिन शादी से पहले पैदा हुए मतभेदों के कारण भाविनी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे जिगू उत्तेजित हो गया और चप्पू से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कुछ ही देर में जिगू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में वहां की अदालत ने उसे 28 साल  कारावास की सजा सुनाई।

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