'चुनाव हारे तो EVM खराब, जीते तो चुप्पी' : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से मतदान की मांग वाली याचिका
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‘चुनाव हारे तो EVM खराब, जीते तो चुप्पी’ : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से मतदान की मांग वाली याचिका

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्हें 18 राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है।

by WEB DESK
Nov 26, 2024, 05:11 pm IST
in भारत, दिल्ली
supreme court

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

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नई दिल्ली। हर चुनाव में हार के बाद विपक्ष के नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। आज तो कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश भर में अभियान चलाएगी। वहीं इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब नेता हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जब जीत जाते हैं तो सब ठीक होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब एन. चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो ही इसके जरिये चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तब ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती है।

याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए करवाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 18 राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हासिल है। चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन जैसे नेता भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बैलट वोटिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर चुका है।

(इनपुट एजेंसी)

Topics: Election CommissionEVM NewsईवीएमEVMSupreme Court On EVMEVM Banईवीएम पर पाबंदीSupreme Courtसुप्रीम कोर्टचुनाव आयोग
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