बेअंत सिंह की हत्या के दोषी राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं होगा लागू, अमल पर रोक
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बेअंत सिंह की हत्या के दोषी राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं होगा लागू, अमल पर रोक

मामले को संवेदनशील बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपलोड न करने का आग्रह किया गया

by WEB DESK
Nov 18, 2024, 03:32 pm IST
in भारत
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुबह दिया आदेश अभी लागू नहीं होगा। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।

मेहता ने कोर्ट को बताया कि राजोआना की दया याचिका की फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास ही लंबित है। राष्ट्रपति के पास अभी नहीं पहुंची है। मेहता ने मामले को संवेदनशील बताते हुए इस आदेश को अपलोड न करने का आग्रह किया। मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। मेहता के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। बलवंत सिंह राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। 12 साल से उसकी दया अर्जी लंबित है। उसने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है।

Topics: सुप्रीम कोर्टराष्ट्रपतिबेअंत सिंहबलवंत सिंह राजोआनाबेअंत सिंह की हत्या
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