नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। जनसंख्या असंतुलन की भी खबरें आ रही हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सख्ती बरती और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया । झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वह फैक्ट फाइंडिग कमेटी के सदस्यों का नाम सुझाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस निर्देश का पालन न करे। वहीं, इस पर केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
इसके पहले 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास कानून के तहत स्वतंत्र शक्तियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है। झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हर दिन भाषण दिए जा रहे हैं। कम से कम आंकड़ा दिया जाए। राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
टिप्पणियाँ