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मदरसे बंद नहीं होंगे, NCPCR की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले दिनों सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की थी।

by WEB DESK
Oct 21, 2024, 03:58 pm IST
in भारत
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर जारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिशों के अमल पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से रोक दिया है। इस बारे में दायर जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले दिनों सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसे से बाहर निकालकर शिक्षा के अधिकार के तहत जरूरी शिक्षा के लिए दूसरे स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए कहा था। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिल करने का निर्देश दिया था।

 

 

 

 

Topics: सुप्रीम कोर्टएनसीपीसीआरमदरसामदरसे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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