भारत माता की जय के साथ 21 बार तिरंगे को दो सलामी : पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को हाईकोर्ट की खास सजा
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भारत माता की जय के साथ 21 बार तिरंगे को दो सलामी : पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को हाईकोर्ट की खास सजा

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा- आरोपित में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यह शर्त लगाई गई है।

by SHIVAM DIXIT
Oct 16, 2024, 11:11 pm IST
in भारत, मध्य प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को अनोखी सजा सुनाई है। रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान, जिस पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है, को अब हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे। यह आदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपित में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यह शर्त लगाई गई है। इसके तहत फैजल को भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में स्थानीय पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे। यह कार्रवाई हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच होगी।

भारत माता की जय के नारे और 21 बार सलामी की अनिवार्यता

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैजल में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो, जिस देश में वह पैदा हुआ और जहां वह रह रहा है। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि जमानत कागजातों में इस शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश की एक प्रति भोपाल के पुलिस आयुक्त को भेजी गई है।

14 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है फैजल

फैजल उर्फ फैजान पर देश के खिलाफ नारे लगाने के साथ-साथ दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप है। इस मामले में 17 मई, 2024 को भोपाल के मिसरौद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ दर्ज कुल 14 आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में फैजल की जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सीके मिश्रा ने तर्क दिया कि जिस देश में फैजल ने जन्म लिया और पला-बढ़ा, उसी के खिलाफ उसने नारे लगाए, जिससे राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अभियोजन के मुताबिक, यदि फैजल इस देश में असंतुष्ट है, तो वह किसी अन्य देश में जाने के लिए स्वतंत्र है, जहां वह रहना चाहता है।

वीडियो क्लिप ने पकड़ा आरोपित को

अभियोजन पक्ष ने एक वीडियो क्लिप भी प्रस्तुत की, जिसमें फैजल को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस क्लिप को मुख्य साक्ष्य मानते हुए हाई कोर्ट ने फैजल की जमानत पर विचार करते हुए उसे यह अनोखी शर्त लागू की।

अदालत ने जमानत के साथ जोड़ी अनोखी शर्त

हाई कोर्ट ने फैजल की जमानत को शर्तों के साथ मंजूर करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैजल को आदेश की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्थानीय पुलिस थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने होंगे।

न्यायिक दृष्टिकोण

हाई कोर्ट ने यह अनोखा निर्णय इस विचार के साथ दिया कि आरोपी के मन में देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना पैदा हो सके। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने अपने फैसले में यह सुनिश्चित किया कि इस प्रकार के मामलों में आरोपियों में जिम्मेदारी और सम्मान की भावना विकसित की जाए।

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