एक भगोड़ा कैसे कर सकता है अदालत से अनुरोध? : जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

एक भगोड़ा कैसे कर सकता है अदालत से अनुरोध? : जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

by SHIVAM DIXIT
Oct 16, 2024, 05:13 pm IST
in भारत
इस्लामी कट्टरपंथी और भारतीय कानून द्वारा वांछित अपराधी जाकिर नाइक

इस्लामी कट्टरपंथी और भारतीय कानून द्वारा वांछित अपराधी जाकिर नाइक

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली । विवादित इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नाइक की याचिका के औचित्य को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है। नाइक ने अपनी याचिका में 2012 के गणपति उत्सव के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से संबंधित विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तीखे सवाल उठाए हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्या एक भगोड़ा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका दायर कर सकता है?

नाइक पर लगाए गए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा, “जाकिर नाइक को एक भगोड़ा घोषित किया गया है, और वह अदालत के समक्ष आने के योग्य नहीं है।” मेहता ने याचिका में प्रक्रियागत खामियों की ओर भी इशारा किया, जिसमें नाइक के हस्ताक्षर गायब होने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।

भगोड़े के अधिकार पर सवाल

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पूछा कि क्या एक भगोड़ा व्यक्ति, जिसे अदालत ने घोषित किया है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है? यह सवाल नाइक की याचिका की वैधता पर संदेह पैदा करता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

प्राथमिकियों को जोड़ने का अनुरोध

नाइक के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 43 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से अब केवल छह मामले लंबित हैं। वकील ने कहा कि वे इन प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, तो वे इसे वापस लेकर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और वकील से मामले को लेकर स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

जाकिर नाइक का नाम न सिर्फ आपत्तिजनक भाषणों में सामने आया है, बल्कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) भी उसकी कथित आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता की जांच कर रहा है। नाइक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, समाज में कट्टरपंथ फैलाने और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने के आरोप हैं। वह फिलहाल विदेश में रह रहा है, और भारतीय न्यायालयों के समक्ष पेश नहीं हो रहा है।

अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को

सुप्रीम कोर्ट ने नाइक के वकील से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे इस याचिका को जारी रखेंगे या वापस लेंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

Topics: article 32Zakir Naik fugitiveसुप्रीम कोर्ट जाकिर नाइकभगोड़ा घोषित जाकिर नाइकजाकिर नाइक याचिकाजाकिर नाइक आतंकवादी गतिविधियांअनुच्छेद 32सुप्रीम कोर्ट समाचारsupreme court zakir naikSupreme Court Newszakir naik declared fugitiveमहाराष्ट्र सरकारzakir naik petitionMaharashtra governmentzakir naik terrorist activitiesजाकिर नाइक भगोड़ा
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

दंगाइयों से वसूलेंगे कीमत, नहीं तो चलेगा बुलडोजर : नागपुर के उन्मादियों को CM फडणवीस की चेतवानी, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे

देवेन्द्र फडणवीस

महाराष्ट्र में गौहत्या और तस्करी पर सख्ती: CM फडणवीस ने मकोका लगाने का किया ऐलान

Nagpur Violence Aurangzeb Praveej Khandelwal Anup Dhotre

नागपुर हिंसा: ‘औरंगजेब एक आक्रांता था, है और रहेगा, वो कभी भी भारत का नायक नहीं हो सकता’

Bombay High court

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : अब मां की जाति के आधार पर भी मिलेगा जाति प्रमाण पत्र.?

महाराष्ट्र में लव जिहाद पर सख्ती : झूठी पहचान से शादी कर धोखा देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Maharashtra government making Love jihad law

महाराष्ट्र सरकार द्वारा लव जिहाद कानून बनाने का विरोध क्यों कर रही समाजवादी पार्टी, क्या है दिक्कत?

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

खेत हरे, खलिहान भरे

पाकिस्तान ने उरी में नागरिक कारों को बनाया निशाना

कायर पाकिस्तान ने नागरिकों को फिर बनाया निशाना, भारतीय सेना ने 50 ड्रोन मार गिराए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies