4 महीने की उम्र में हुई थी शादी, 20 साल बाद टूटी बाल विवाह की बेड़ियाँ: जोधपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
July 23, 2025
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4 महीने की उम्र में हुई थी शादी, 20 साल बाद टूटी बाल विवाह की बेड़ियाँ: जोधपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

4 महीने की उम्र में हुई शादी, अब 21 वर्षीय अनिता को मिली आजादी। न्यायाधीश ने दिया बाल विवाह रद्द करने का आदेश। तथाकथित पति को देना होगा वाद खर्च, बनेगा मिसाल।

by Parul
Oct 1, 2024, 01:52 pm IST
in राजस्थान
20 साल बाद  बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्त हुई

20 साल बाद बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्त हुई

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नई दिल्ली । जोधपुर में बाल विवाह के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। किसान परिवार की बेटी 21 वर्षीय अनीता, की शादी महज चार महीने की उम्र में कर दी गयी थी। लेकिन, अब 20 साल बाद वह बाल विवाह की इन बेड़ियों से मुक्त हो गई है। जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनीता के बाल विवाह को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने बालिका वधु को वाद खर्च भी दिलवाने का निर्णय लिया।

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अनीता के मामले में सारथी ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. कृति भारती ने अनीता को कानूनी सहायता प्रदान की। अनीता को उसके ससुराल पक्ष की ओर से गवना कराने के लिए लगातार दबाव और धमकियां मिल रही थी।

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जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका में अदालत को बाल विवाह और अनीता की आयु से संबंधित सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनीता के मामले को गंभीरता से लिया और इसे बाल विवाह करने वालों के लिए एक सीख के रूप में प्रस्तुत किया।

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