हिमाचल प्रदेश

यूपी के बाद हिमाचल में भी कानून सख्त, दुकानों पर नाम और पता लगाना हुआ अनिवार्य

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SHIVAM DIXIT

शिमला ।  हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले) के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्वच्छ और सुरक्षित भोजन ग्राहकों तक पहुंचे। राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद यह कदम उठाया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “हमने कल एक बैठक की थी। लोगों की ओर से बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की गईं थीं, खासकर जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स की साफ-सफाई और स्वच्छ भोजन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अपना नाम और आईडी लगाना अनिवार्य किया गया है, उसी तर्ज पर हमने भी हिमाचल में इसे मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है।”

मंत्री ने यह भी बताया कि यह कदम प्रदेश में साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को अपने स्टॉल पर अपना नाम और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस पहल के पीछे सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर और स्वच्छ सेवाएं प्रदान करना है।

सरकार का यह निर्णय स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक बड़ा राहत कदम माना जा रहा है, जिससे वे भरोसे के साथ सड़क किनारे के भोजन का आनंद ले सकेंगे।

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