तमिलनाडु: अल्लकुरिची शराब मौत पर सख्त मद्रास हाई कोर्ट, कल करेगा सुनवाई
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तमिलनाडु: अल्लकुरिची शराब मौत पर सख्त मद्रास हाई कोर्ट, कल करेगा सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस डी कृष्णकुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने कल 21 जून को इस मामले को लेकर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। 

by Kuldeep Singh
Jun 20, 2024, 11:45 am IST
in तमिलनाडु
Madras High court to hear allkurichi hooch case
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तमिलनाडु के अल्लकुरिची जिले में अवैध शराब पीने से अपनी जान गंवाने वालों के मामलें मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट AIADMK के वकीलों द्वारा की गई तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट अब इस मामले में कल सुनवाई करेगा।

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस डी कृष्णकुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने कल 21 जून को इस मामले को लेकर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

क्या है पूरा मामला 

गौरतलब है कि बुधवार को कल्लकुरिची जिले शहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह से बीमार हो गए थे। इसके बाद इसके बाद 70 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके और अधिक बढ़ने की आशंका बनी हुई है। शराब के कारण ये मौतें कल्लकुरिची जिले में हुई है। इस मामले में प्रदेश की डीएमके सरकार ने जिले के कलेक्टर रहे रजत चतुर्वेदी को हटा दिया है। उनकी स्थान पर एमएस प्रशांत को जिले का नया कलेक्टर को बनाया गया है।

इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु: जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 35, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ-‘MK स्टालिन इस्तीफा दो’

शराब की लैब जांच की गई तो पता चला कि उसमें घातक मेथनॉल मिला हुआ है। इसके साथ ही मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है।

सोशल मीडिया पर सीएम एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग

इस बीच सोशल मीडिया पर डीएमके चीफ और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग सोशल मीडिया पर उठने लगी है। इसी क्रम में कोयंबटूर बीजेपी की महासचिव डॉ प्रीती लक्ष्मी ने सीएम स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने ‘ऑल आईज ऑन कल्लकुरुची’का पोस्ट भी शेयर किया।

Topics: मद्रास हाई कोर्टतमिल न्यूजdeath due to consumption of poisonous liquorTamil Newsतमिलनाडुजहरीली शराब से मौतTamil NaduMadras High Court
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