भ्रष्टाचार पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की पत्नी को भी सजा मिली चाहिए
July 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत तमिलनाडु

भ्रष्टाचार पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की पत्नी को भी सजा मिली चाहिए

मृतक आरोपी शक्तिवेल की पत्नी देवनायकी को कोर्ट ने एक साल कैद के साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।

by Kuldeep Singh
Jun 3, 2024, 09:51 am IST
in तमिलनाडु
Madras Highcourt on corruption

मद्रास हाई कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक असामान्य टिप्पणी करते हुए एक फैसले में कहा है कि अगर किसी महिला का पति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो सजा सिर्फ पति को नहीं महिला को भी भुगतनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत घर से होती है। कोर्ट का मानना है कि अगर घर के ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होगें तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है ये मामला कुछ यूं है कि शक्तिवेल नाम के एक पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ 2017 में आय़ से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी ने जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 के अवैध तरीके से 6.7 लाख रुपए जमा किए थे। जब आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया तो उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी की मौत के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को सह आरोपी बनाकर चार्जशीट फाइल कर दी। इस मामले में तिरुचिरापल्ली की स्पेशल कोर्ट ने महिला को एक साल की सजा भी सुना दी।

इसे भी पढे़ं: E चुनाव के एक्जिट पोल ने भी NDA को प्रचंड बहुमत, 397 सीटें मिलने का अनुमान

मृतक आरोपी शक्तिवेल की पत्नी देवनायकी को कोर्ट ने एक साल कैद के साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सजा सुनाए जाने के बाद महिला ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया। वहां मामले की सुनवाई जस्टिस केके रामकृष्णन की पीठ ने की। जज ने भ्रष्टाचार रोकथाम मामलों की अदालत द्वारा महिला को सुनाई गई सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि वह भी अपने पति के भ्रष्टाचार में बराबर की हिस्सेदार थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति को रिश्वत लेने से रोके। जीवन का मूल दर्शन रिश्वत से दूर रहना है। अगर कोई व्यक्ति घूस लेता है, तो इससे वो और उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। इस देश में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है, जो कि अकल्पनीय है। अगर आपने गलत तरीके से कमाए गए पैसे का सुख भोगा है तो उन्हें भुगतना चाहिए। भ्रष्टाचार घर से शुरू होता है और अगर घर की महिला ही भ्रष्टाचार में शामिल है, तो भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। देवनायकी का जीवन अवैध रूप से अर्जित धन के कारण आसान था, इसलिए उसे इसका परिणाम भुगतना चाहिए।”

Topics: corruptiontamilnadu newsMadras High Courtमद्रास हाई कोर्टतमिलनाडु न्यूजअपराधcrimeभ्रष्टाचार
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

‘हिंदुओं पर अश्लील टिप्पणी’ : हाई कोर्ट ने लगाई पूर्व मंत्री पोनमुडी की क्लास, कहा- कोई राजा है क्या

Punjab crime

जालंधर में पेट्रोल बम हमला, अबोहर में हत्या: पंजाब में बढ़ता अपराध का ग्राफ

Madras high court changing home into prayer place

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अनुमति घर को प्रार्थना स्थल में बदलना अवैध

Punjab batala murder case

पंजाब में खूनी हुई गैंगवार, बंबीहा गैंग के गुर्गों ने की जग्गू भगवानपुरिया की माँ व सुरक्षाकर्मी की हत्या

श्रीधर

तेलंगाना के इंजीनियर श्रीधर पर ACB का शिकंजा, करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा

मोर्चे की चौकियों पर जाने के जनरल मुनीर के पैंतरे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं

ईद के बहाने सीमा पर फौजियों के बीच झूठ फैलाने पहुंचा जिन्ना के देश का फौजी कमांडर, क्या नई भारत विरोधी चाल की तैयारी

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वालों 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

कन्वर्जन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था ‘मौलाना छांगुर’

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies