हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध करार..! : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
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हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध करार..! : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी यदि ऐसी शादी रजिस्टर्ड होती है, तो भी वह अवैध और अनियमित मानी जाएगी।

Written byShivam DixitShivam Dixit
May 30, 2024, 08:31 pm IST
inभारत, मध्य प्रदेश

नई दिल्ली । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को अवैध माना है। जस्टिस गरुपाल सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में यह फैसला 27 मई को सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत हिंदू-मुस्लिम जोड़े द्वारा पुलिस सुरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया।

फैसले का विवरण

मामला तब सामने आया जब एक हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने अपने अंतर-धार्मिक विवाह के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि महिला के परिवार ने इस विवाह का विरोध किया था। परिवार ने समाज में बहिष्कार की आशंका जताई थी और यह भी दावा किया कि महिला ने घर से आभूषण लेकर मुस्लिम साथी के साथ शादी करने के लिए घर छोड़ा था।

अदालत की प्रतिक्रिया

अदालत में महिला और पुरुष ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि न तो महिला और न ही पुरुष शादी के लिए अपना धर्म बदलना चाहते हैं। महिला हिंदू धर्म अपनाएगी, जबकि पुरुष इस्लाम को फॉलो करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर-धार्मिक विवाह, भले ही व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध हो, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्य होगा।

Special Marriage Act union between Hindu and Muslim not valid under Muslim Law: Madhya Pradesh High Court

Read full story: https://t.co/xHNRPfZ9fy pic.twitter.com/HVKDKWVp2P

— Bar and Bench (@barandbench) May 30, 2024

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी अनियमित (फासिद) मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी यदि ऐसी शादी रजिस्टर्ड होती है, तो भी वह अवैध और अनियमित मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक अनुष्ठानों का पालन न करने के बावजूद, यदि व्यक्तिगत कानून के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है, तो यह शादी कानूनी नहीं होगी।

वकील की दलील

वकील ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि विशेष विवाह अधिनियम पर्सनल लॉ पर हावी होता है और इस अधिनियम के तहत किसी विवाह को धार्मिक अनुष्ठानों का पालन न करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों को मान्यता दी और याचिका को खारिज कर दिया।

समाज पर प्रभाव

कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से कानूनी और सामाजिक विमर्श को नई दिशा देगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर प्रकाश डालता है, जो समाज में धार्मिक सहिष्णुता और विवाह की स्वतंत्रता के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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