नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में मास्टर माइंड अब्दुल मलिक से 2.42 करोड़ की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है, ये नोटिस हल्द्वानी नगर निगम, प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।
ये नोटिस,अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मलिक के बगीचे में हुई हिंसा आगजनी से हुए नुकसान की वसूली की भरपाई के लिए जारी किया गया था।
उच्च न्यायालय में मलिक पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ये दलील दी गई कि अभी तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है लिहाजा वसूली नहीं की जा सकती। जिस पर हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज तिवारी की बेंच ने इस वसूली नोटिस पर रोक लगाने के आदेश देते हुए ये मामला अगली तिथि पर सुनवाई के लिए निर्देशित कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया,जिसके लिए अब्दुल मलिक,उसके परिजनों और साथियों को आरोपी बनाया गया है।
शिफ्ट किए जाएंगे हिंसा के आरोपी
पुलिस को मिले एक इनपुट के बाद हल्द्वानी और नैनीताल जेल में बंद हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के 104 आरोपियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किए जाने पर विचार चल रहा है, जानकारी के अनुसार जेलों के बाहर, आरोपियों से मिलने वालो की लंबी कतार के साथ-साथ कुछ अन्य कारण भी सामने आए हैं।
बताया जाता है कि स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक होने की वजह से जेल में बंद नेताओं द्वारा अपने परिजनों समर्थकों के माध्यम से लोगों को एक बार फिर आंदोलन के लिए भड़काए जाने की भी सूचनाएं मिल रही है। एसएसपी प्रह्लाद मीणा के मुताबिक कुछ सूचनाएं मिली जरूर हैं, लेकिन अभी हिंसा के आरोपियों को शिफ्ट करने पर कोई विचार नहीं है। समय आने पर उचित निर्णय लिए जाएंगे।
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