कर्णावती: डुप्लीकेट वीजा और आधार कार्ड समेत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने वाले एवं कैंसर की दवा और खिलौने के पार्सल की आड़ में गांजा भेजने के आरोप में गिरफ्तार रशियन नागरिक वसीली सेरगी क्लॉश्निकोव की जमानत याचिका सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दी है। चार्जशीट दायर होने के बाद भी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इसे भी पढ़ें: Gujarat: भूमाफिया मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ 2 करोड़ की फिरौती मांगने की नई शिकायत दर्ज
अहमदाबाद की सायबर क्राइम पुलिस ने रशियन नागरिक वसीली सेरगी क्लॉश्निकोव को गांजा भेजने के केस में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में वसीली की याचिका खारिज करने की वजह बताते हुए सरकारी वकील ने कहा कि वसीली फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सूरत, जयपुर, गोवा समेत अलग-अलग जगह पर ठहरा था। आरोपी ने 20 पार्सल गांजा भेजा था जिसका खुलासा भी जांच में हुआ है।
इसे भी पढ़ें: ISIS ने अन्य राज्यों में भी भेजे थे आतंकी, अब गुजरात पुलिस करेगी दूसरे राज्यों में जांच
पिछले काफी वक्त से वसीली फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहकर कैंसर की दवा, खिलौने और बच्चों की गेम्स के पार्सल की आड़ में पोस्ट ऑफिस से गांजा भेजने का गैर कानूनी काम करता था। आरोपी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिला है जिसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। आरोपी अलग-अलग नाम और बोगस डॉक्यूमेंट एवं अलग-अलग आईडी प्रूफ के आधार पर साल 2020 से भारत के अलग-अलग राज्यों में होटल समेत कई जगह पर रुका था।
आरोपी विदेशी नागरिक है लेकिन, उसके खिलाफ गंभीर आरोप है और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। विदेशी नागरिक होने की वजह से आरोपी देश छोड़कर भाग भी सकता है, जिसके चलते न्याय के हित में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करनी चाहिए। सरकारी वकील की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने रशियन नागरिक वसीली की जमानत याचिका खारिज कर दी।
टिप्पणियाँ