खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल की रिहाई नहीं, जेल से ही भरेगा नामांकन
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खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल की रिहाई नहीं, जेल से ही भरेगा नामांकन

खालिस्तानी समर्थक व कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव नामांकन के लिए सात दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी करने की अपील की थी।

by राकेश सैन
May 10, 2024, 04:18 pm IST
in पंजाब, हरियाणा
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Punjab Lok Sabha Election 2024: पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से खालिस्तानी समर्थक व कट्टरपंथी अमृतपाल से रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उसे रिहा नहीं किया जाएगा और वह लोकसभा चुनावों के लिए जेल से ही नामांकन करेगा। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि सोमवार को अमृतपाल सिंह के नामांकन का काम पूरा हो जाएगा। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया।

दरअसल, अमृतपाल सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव नामांकन के लिए सात दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी करने की अपील की थी। अमृतपाल ने हाईकोर्ट को बताया कि वह खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लडऩा चाहता है। इसके लिए उसे नामांकन दाखिल करना है ऐसे में उसे सात दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी किया जाए। यदि यह संभव नहीं है तो इसके विकल्प में चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि जेल में ही उसका नामांकन भरने का इंतजाम किया जाए। उसने अपील की है कि डिब्रूगढ़ के एचडीएफसी बैंक के जरिए तरनतारन के एचडीएफसी बैंक में खाता खोलने की इजाजत दी जाए। नामांकन भरने के लिए उसे एक प्रपोजर से मिलने की भी इजाजत दी जाए।

 

 

 

 

 

Topics: punjab Lok Sabha Election 2024Khalistan Supporter Amritpal SinghAmritpal in Assam JailKhadoor SahibPunjab NewsPunjab and Haryana High Courtamritpal singh
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