Delhi Liquor Scam: केजरीवाल से पहले के कविता को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया उन्होंने न केवल सबूत नष्ट किए, बल्कि गवाहों को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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Kuldeep singh

दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार की गई बीआरएस की एमएलसी के कविता को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बीआरएस एमएलसी की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।

कविता पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया उन्होंने न केवल सबूत नष्ट किए, बल्कि गवाहों को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राहत मिलने की स्थिति में भी उनके ऐसा करने की ‘पूरी संभावना’ है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता बीआरएस की एमएलसी हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी के आरोप के मुताबिक, के कविता, जो कि साउथ ग्रुप नाम के ग्रुप की हेड हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिया है। उन्होंने ये पैसे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को दिए थे।

आम आदमी पार्टी और के कविता के बीच ये करार हुआ था कि वो 100 करोड़ रुपए के बदले उन्हें दिल्ली शराब व्यापार में हिस्सेदारी मिलनी थी। इसके साथ ही ईडी ने ये भी खुलासा किया था कि शराब घोटाले से जो पैसा मिला था के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव के दौरान किया था।

इसी मामले में उन्हें ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि, दांव उल्टा न पड़ जाए, इस डर से उन्होंने अपनी याचिका को खुद ही वापस ले लिया। बाद में राउज एवेंन्यु कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, हालांकि, कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए उन्हें 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 

 

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