नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। ईडी के वकील ने आवेदन पढ़ने के लिए समय मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई रोक दी है, कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करेगी।
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है और ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले भी उन्हें दो बार हाईकोर्ट से झटका लग चुका है।
अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके 24 मार्च को सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने 27 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की थी। याचिका में राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। केजरीवाल का कहना है कि वे वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
ये है ईडी का आरोप
ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया।
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