दिल्ली आबकारी घोटालाः मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी
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दिल्ली आबकारी घोटालाः मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी

सीबीआई के मामले में आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था

by WEB DESK
Mar 12, 2024, 05:01 pm IST
in दिल्ली
मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया

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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

सीबीआई के मामले में आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 22 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 22 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। 5 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 5 फरवरी को ही कोर्ट में सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: मनीष सिसोदियादिल्ली शराब घोटालाManish Sisodia judicial custodyDelhi Excise
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