संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत
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होम भारत पश्चिम बंगाल

संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत

संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी

by WEB DESK
Mar 6, 2024, 11:26 am IST
in पश्चिम बंगाल
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां से उसे फौरी राहत नहीं मिली है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने आज साढ़े 4 बजे तक कागजात सीबीआई को सौंपने कहा है, तुरंत सुनवाई ज़रूरी है। तब कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। वह चीफ जस्टिस से निर्देश लेंगे।

आज बुधवार को सिंघवी दूसरी बार जस्टिस खन्ना के पास पहुंचे और तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। नई अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुनवाई कब होगी, इस पर मुख्य न्यायाधीश निर्णय लेंगे। सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस ही तय करेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप एक आवेदन दें। चीफ जस्टिस लंच के दौरान तत्काल सुनवाई वाले आवेदनों पर गौर करते हैं। वही इस पर निर्णय लेंगे।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति है और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है। राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला। ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था।

Topics: संदेशखाली हिंसाSandeshkhali violenceSupreme Courtसुप्रीम कोर्टपश्चिम बंगाल सरकारwest bengal governmentसंदेशखाली मामलाSandeshkhali case
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