ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को ऐतिहासिक निर्णय दिया था। अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर स्थित सोमनाथ व्यासजी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ का अधिकार देने के साथ 7 दिन के अंदर वहां पूजा कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अदालत द्वारा आदेश जारी करने के मात्र 8 घंटे के भीतर प्रशासन ने बैरिकेडिंग को काट कर तहखाने में नया दरवाजा लगा दिया और अंदर का प्रवेश मार्ग खोल दिया।
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उधर, व्यासजी तहखाने में हिंदू पूजा की तैयारी कर रहे थे, इधर मुस्लिम पक्ष पूजा रुकवाने की तैयारी में जुटा हुआ था। ज्ञानवापी ‘मस्जिद’ की संचालक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। इस पर तड़के लगभग 3 बजे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया और ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
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