सनातन धर्म का विरोध करने वाली तमिलनाडु की एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार ने इस्लामिक तुष्टिकरण की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार पिछड़े वर्गों (बीसी) और अधिक पिछड़े वर्गों और इस्लाम में कन्वर्ट हुए गैर अधिसूचित समुदायों के लोगों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार (15 फरवरी, 2024) को तमिलनाडु विधानसभा में इसका ऐलान किया। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम स्टालिन कहते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट होने वालों के आरक्षण का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की इच्छा है। दरअसल, सत्ता पक्ष से मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के फ्लोर लीडर एम.एच. जवाहिरुल्लाह ने इसको लेकर सवाल किया था। जिसके जबाव में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही।
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जवाहिरुल्लाह को आश्वस्त करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि सरकार लीगल एक्सपर्ट से परामर्श करने के बाद इस मामले में जरूरी फैसले जरूर लेगी। उन्होंने आदि द्रविड़, पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग और गैर-अधिसूचित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा पर जोर देने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये अलग बात है कि तमिलनाडु सरकार के ही मंत्री और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने बात करते हैं।
इससे पहले वर्ष 2023 में क्रिश्चियन तुष्टिकरण की हदों को पार करते हुए एमके स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें हिन्दू से कन्वर्ट होकर ईसाई बने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण समेत कई अन्य कानूनों की मांग को लेकर केंद्र सरकार से संविधान संशोधन करने का आग्रह किया था। तब भी कन्वर्जन को बढ़ावा देने की स्टालिन सरकार की कोशिशों का विरोध करते हुए भाजपा ने वॉक आउट किया था। जबकि एमके स्टालिन सामाजिक न्याय का दावा कर रहे हैं।
क्या कहता है कानून
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में ही मद्रास हाई कोर्ट ने कन्वर्जन को लेकर फैसला सुनाया था कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट होकर मुस्लिम या ईसाई बनता है तो वो आरक्षण के लिए अपनी मूल जाति या समुदाय को बरकरार नहीं रख सकता। ये फैसला कोर्ट ने अकबर अली बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुनाया था।
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