पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) और पूर्व विदेश मंत्री (67) शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करने के मामले में मंगलवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई।
स्थानीय पाकिस्तानी द डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की एक विशेष कोर्ट ने आधिकारिक गोपनीयत अधिनियम को भंग करने के मामले में दोनों नेताओं को ये सजा सुनाई है। वहीं इस सजा को लेकर इमरान खान के वकील नईम पंथुजा ने सोशल मीडिया एक्स पर अदालत के फैसले को अवैध करार दिया। उन्होंने लिखा, “हम इस अवैध निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं।”
खास बात ये है कि अदालत का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब पाकिस्तान में चुनाव होने में सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं और इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) बिना चुनाव चिन्ह और सख्ती के बीच चुनाव लड़ रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं।
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अदालत का फैसला चुनाव से नौ दिन पहले आया है, जिसमें खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी बिना चुनाव चिन्ह के और राज्य की सख्ती के बीच चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान में 8 फरवरी, गुरुवार को मतदान होना है। बहरहाल दोनों ही नेताओं को रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया है। उन्हें राजनयिक स्तर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
मुकदमे को बताया था मजाक
गौरतलब है कि ऑफिसियल सीक्रेट्स को लीक करने के मामले में जब इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, तब उन्होंने मुकदमे को मजाक करार दिया था। उनका कहना था कि अभियोजन दल और बचाव पक्ष के वकील दोनों सरकार के हैं। इमरान ने इसे फिक्स्ड मैच करार दिया था। बता दें कि इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया था। सत्ता से हटते ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अब तक 150 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं।
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