केरल में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की गला रेतकर हत्या करने के मामले में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े 15 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। मंगलवार को केरल की मावेलीक्कर की जिला अदालत ने ये सजा सुनाई है।
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मातृभूमि की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन जिन दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, इन्हें 20 जनवरी को कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दोषी करार दे दिया था। सभी दोषियों की पहचान नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ के रूप में हुई है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था। 12 दोषियों को खिलाफ कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 149 के साथ दोषी ठहराया गया था, शेष तीन दोषियों के खिलाफ 302 के साथ ही धारा 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ था।
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द हिन्दू के मुताबिक, बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास केरल में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव होने के साथ ही एक वकील भी थे। 3 साल पहले 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा जिले के वेल्लाकिनार में वो अपने घर में अपनी मां और पत्नी के साथ थे, उसी दौरान घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
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