नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में परिसर के वजूखाना क्षेत्र की साफ-सफाई करने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। फिलहाल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ-सफाई का कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध नहीं किया था। बताते चलें कि वजूखाने में शिवलिंग मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस जगह को सील कर दिया गया था।
गौरतलब है कि बीते दिनों जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक ना करने का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश है कि 24 जनवरी तक रिपोर्ट न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी।
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