जाली जन्म प्रमाणपत्र केस: आजम खान, बीवी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, भेजे गए जेल
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जाली जन्म प्रमाणपत्र केस: आजम खान, बीवी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, भेजे गए जेल

अब्दुल्ला आजम पर ये आरोप था कि एक जन्म प्रमाणपत्र उन्होंने रामपुर नगर पालिका से बनवाया था, जिसे उन्हें 28 जून 2012 को जारी किया गया था, जबकि दूसरा लखनऊ नगर पालिका से जनवरी 2015 में बनवाया था।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Oct 18, 2023, 03:22 pm IST
in उत्तर प्रदेश
azam khan abdullah azam and tanzin fatima fake birth certificate

आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे आजम खान

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे आजम खान, उनकी पत्नी की बेटे के जाली जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में मुसीबतें बढ़ गई हैं। जाली बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में तीनों लोगों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल, अब्दुल्ला आजम पर दो-दो जन्म प्रमाण बनवाने का आरोप था। ये मामला साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से सपा के कैंडिडेट थे। उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन जाली जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में वो फंस गए।

इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान: मुसलमानों को ‘गजवा-ए-हिंद’ के लिए भड़का रहा नवाज का दामाद, भारत और इस्राएल के विरुद्ध उगल रहा जहर

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2019 में रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब्दुल्ला पर ये आरोप था कि एक जन्म प्रमाणपत्र उन्होंने रामपुर नगर पालिका से बनवाया था, जिसे उन्हें 28 जून 2012 को जारी किया गया था, जबकि दूसरा लखनऊ नगर पालिका से जनवरी 2015 में बनवाया था। अब्दुल्ला आजम ने इन दोनों ही प्रमाणपत्रों को अपनी सुविधा के अनुरूप इस्तेमाल किया था।

इसे भी पढ़ें: नवरात्रि पर केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता

इससे पहले इसी माह 16 अक्टूबर को आजम खान परिवार को उस समय बड़ा झटका लगा था, जब उन्होंने मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय की मांग करते हुए रिवीजन दाखिल किया था, जिसे रामपुर एमपी एमएलए एडीजे स्पेशल कोर्ट ने फर्स्ट कोर्ट को भेजा था। हालांकि उसे निरस्त कर दिया गया था।

इससे पहले आजम खान 27 महीने तक जेल में थे और इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए थे। उन पर 88 केस दर्ज थे।

Topics: action on Abdullah Azamअब्दुल्ला आजम खान की सजाAbdullah Azam Khan's sentenceजाली जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान परिवार को सजाआजम खान तंजीन फातिमा अब्दुल्ला आजम को सजाAzam khan tanzin fatima abdulla azam sentencedआजम खानअब्दुल्ला आजम समाचारअब्दुल्ला आजमAbdullah Azamअब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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