प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा की डाक्यूमेंट्री इंडिया: हू लिट द फ्यूज (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्रा. लि. न्यूज चैनल दोहा, (कतर) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भारत सरकार व राज्य सरकार को आदेश का पालन कराते हुए सामाजिक सौहार्द्र कायम रखने व राज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता के एम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता व भारत सरकार के अधिवक्ता ने बहस की।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 2015 में भारत में पांच साल के लिए अल जजीरा चैनल प्रसारण पर रोक लगी थी। चैनल ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की घोषणा की है। यदि अनुमति दी गई तो इससे देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। धार्मिक उन्माद व घृणा फैलेगी और देश के पंथनिरपेक्षता का ताना-बाना नष्ट होगा। लोक शांति भंग होगी। इस फिल्म में मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण होगा। फिल्म सच से काफी दूर है और मनगढ़ंत कथानक पर आधारित है।
कोर्ट ने कहा संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह मौलिक अधिकार है, किंतु यह अनियंत्रित नहीं है। तर्क संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश व समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है। इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ेगा। इसलिए फिल्म का परीक्षण व विचार होने तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को आदेश का पालन कर सुरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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