उत्तराखंड : लव जिहाद में लगेगा सख्त धर्मांतरण कानून! पुलिस-प्रशासन ने की मामलों की समीक्षा

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उत्तराखंड ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले एकाएक बढ़ने और इसके विरोध में समाज में हो रही तीखी प्रतिक्रिया के बाद पुलिस महकमे में भी इस बारे में गहन मंथन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुरोला में हुई लव जिहाद की घटना के बाद यमुना घाटी समेत शहरों में तीखी सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है।

इस घटना के अलावा देहरादून के विकास नगर, चकराता, हरबर्टपुर, सहसपुर, ढकरानी आदि क्षेत्रों में भी लव जिहाद की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में भी एक-एक मामले सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई है। लव जिहाद में ज्यादातर मामले नाबालिग लड़कियों के हैं, जिन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उनका मतांतरण कराने के षड्यंत्र देखे जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और ठोस रणनीति बनाने को कहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस-अधिकारियों ने इस बारे में एक राय व्यक्त की है कि लव जिहाद के मामले में राज्य सरकार के कठोर धर्मांतरण कानून को भी सक्रिय किया जाए। इस कानून में 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आरोपी पर सख्त कानूनी धाराएं लगाई जाएं और धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

लव जिहाद जैसे कृत्य बर्दाश्त नहीं: सीएम धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। छोटी-छोटी बच्चियों को बहला-फुसलाकर ले जाना, उनके साथ गलत हरकतें करना और उनका मतांतरण कराना। यह सब सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने पुलिस को कहा है ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटें।

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