नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के अपहरण, रेप और उनकी हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को स्पेशल जज सुनील कुमार ने यह फैसला सुनाया। दोषी रविंद्र को एक मामले में सजा सुनाई गई है, जबकि उसके खिलाफ ऐसे तीस मामले दर्ज हैं।
कोर्ट ने छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण, रेप और उसकी हत्या के आरोप में 6 मई को रविंद्र को दोषी करार दिया था। उस पर आरोप है कि वर्ष 2008 से 2015 के बीच उसने 30 बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की थी। रविंद्र छह वर्ष से बारह वर्ष की बच्चियों को शिकार बनाता था। दिल्ली पुलिस ने उसे वर्ष 2015 में बाहरी दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ बेगमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पुलिस के अनुसार रविंद्र उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। वह 18 वर्ष की उम्र में वर्ष 2008 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद उसे नशे और पोर्न वीडियो देखने की लत लग गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वो दिन में काम पर जाता था और रात को अपनी झुग्गी में आता था। ड्रग्स लेने के बाद अपनी झुग्गी से बच्चियों की तलाश में बाहर निकल जाता था। कई बार तो वह बच्चियों के शिकार में 40 किलोमीटर तक चला जाता था। आमतौर पर निर्माण स्थलों और स्लम इलाकों में जाता था। रविंद्र बच्चियों को चॉकलेट या दस रुपये का नोट दिखाकर फुसलाता था और उन्हें एकांत में ले जाकर वारदात को अंजाम देता था।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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