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शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव को झटका

पिछले साल शिवसेना में विद्रोह के बाद एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाया है।

by WEB DESK
May 11, 2023, 12:55 pm IST
in भारत, महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे को राहत देने से इंकार कर दिया।

पिछले साल शिवसेना में विद्रोह के बाद एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह देखा गया कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव इस्तीफा न देते तो सरकार बहाल हो सकती थी। अब यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया।

कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। स्पीकर को गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में गोगावाले (शिंदे समूह द्वारा समर्थित) को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंतरिक पार्टी के विवादों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी या अंतर-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं।

वहीं शिवशेना सांसद (शिंदे गुट) राहुल शेवाले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्हिप नियुक्त करने का फैसला है वह राजनीतिक पार्टी ले सकती है और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को सभी हक दिए हैं इसलिए अब स्पीकर फैसला लेंगे।

वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वह कानूनी है, तो उस व्हिप के मुताबिक सबकी (शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी ।

उद्धव गुट के नेता संजय राउत के इस बयान के बाद शिवसेना सांसद राहुल शेवाले का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि

#WATCH संजय राउत पागल हो गए हैं और पागल आदमी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्हें पागल आदमी जैसे बोलने दो: राहुल शेवाले, शिवसेना सांसद (शिंदे गुट), दिल्ली https://t.co/sHMnJQFG5N pic.twitter.com/yT5OuHyJGZ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023

 

 

Topics: Eknath Shindeउद्धव ठाकरे गुटUddhav Thackeray factionशिंदे मुख्यमंत्रीमहाराष्ट्र मुख्यमंत्रीShinde Chief MinisterMaharashtra Chief MinisterSupreme Courtसुप्रीम कोर्टएकनाथ शिंदे
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