नई दिल्ली। गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार गाजीपुर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 29 अप्रैल को दोषी ठहराए जाने के बाद से ही संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) और जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत अफजल अंसारी सदस्यता रद्द हो गई है।
उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत ने पिछले हफ्ते अफजाल को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अफजाल गाजीपुर से सांसद था।
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