नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की होली जेल में बीतेगी। उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा कि फिलहाल उन्हें सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 दिनों के बाद हम सीबीआई हिरासत की मांग कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया। अब सिसोदिया को 20 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 4 मार्च को सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले 27 फरवरी को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। सिसोदिया को सीबीआई ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
जिस दिन मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, उस दिन सबसे अधिक खुशी अरविंद केजरीवाल को होगी: कपिल मिश्रा
दिल्ली: चला रहे थे ”आई लव मनीष सिसोदिया” अभियान, स्कूल के गेट पर लिखा, मामला दर्ज
सबूत मिटाने को मनीष सिसोदिया समेत 34 वीआईपी ने बदले 140 फोन, शराब नीति घोटाले में ईडी का दावा
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई न करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों ईडी ने खुलासा किया था कि किराए पर ली गई पीआर कंपनियों ने दिल्ली की शराब नीति को प्रभावित करने के लिेए चार हजार ईमेल दिल्ली सरकार को भेजी थी।
ये है आरोप
सीबीआई के मुताबिक दिल्ली के आबकारी मंत्री के नाते सिसोदिया ने मंत्री समूह का नेतृत्व किया था। थोक बिक्री के माडल पर कोई चर्चा नहीं हुई। सीबीआई ने कहा था कि ये पूरा मामला लाभ कमाने का है। थोक बिक्री में लाभ का मार्जिन 5 फीसदी से अचानक 12 फीसदी कर दिया गया। इसके लिए गोपनीय तरीके से साजिश रची गई।
टिप्पणियाँ