साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े केसों की सुनवाई पंजाब से बाहर होगी, इस संबंध में डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। बरगाड़ी केस के आरोपी शक्ति सिंह व अन्य की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुराधा बोस और सुधांशु धुलिया की पीठ ने यह आदेश दिया है। बता दें कि बेअदबी केस के आरोपी महिंदर पाल बिट्टू और प्रदीप कटारिया की हत्या के बाद आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से सम्बंधित तीन घटनाओं में आरोपी डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों ने अपनी जान को खतरा होने का अंदेशा जताकर उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। डेरा अनुयायियों में सुखजिंदर सिंह सन्नी, शक्ति सिंह, रणजीत सिंह भोला, निशान सिंह और बलजीत सिंह ने पिछले साल दिसंबर माह में यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन्हीं घटनाओं में चार्जशीट प्रदीप सिंह कटारिया की 10 नवंबर, 2022 को कोटकपूरा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और उन्हें भी जाने से मारने की धमकियां दी जा रही है।
ऐसे हालात में केस को पंजाब से बाहर किसी अन्य राज्य में सुनवाई के लिए भेजा जाए। मामले से सम्बंधित एक अन्य डेरा अनुयायी महिंदरपाल बिट्टू की भी कुछ समय पहले नाभा जेल में हत्या कर दी गई थी। इसी के चलते बाकी आरोपियों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केस की सुनवाई पंजाब से बाहर करने का आवेदन दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
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